हरियाणा सरकार बेटियों और महिलाओं के लिए अनेकों तरह की योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं बेटियों के सम्मान और गरीब परिवारों की लड़कियों एवं विधवा , बे सहारा महिलाओं, खिलाड़ियों तथा अनाथ बालिकाओ का विवाह सम्मानपूर्वक सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही हैं। आज के इस लेख में हम Haryana Vivah Saghun Yojana की जानकारी देने जा रहे हैं, इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े।
Haryana Vivah Saghun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना-
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो सभी जाति के लोगों एवं विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो आर्थिक रूप से शादी का खर्च उठाने सक्षम नहीं है।
अगर आप भी हरियाणा के निवासी है और आप के पास पर्याप्त बजट नहीं है, तो इस योजना (Haryana Vivah Saghun Yojana) के लिए अप्लाई कर सकते है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति अनिवार्य है। पंजीकरण ऑनलाइन करवाने के बाद ही इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत कन्या के विवाह के लिए सरकार द्वारा 71 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Haryana Vivah Saghun Yojana का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार होना चाहिए एवं उस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
इस योजना के लिए सामान्य एवं अनुसूचित जाति के सभी बीपीएल परिवार योग्य है। इस योजना के पात्र लाभार्थी को शादी से 6 महीने पहले ही ई-दिशा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ ले सकते है।
Haryana Vivah Saghun Yojana के तहत आर्थिक सहायता-
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा विवाह शगुन योजना ( Haryana Vivah Saghun Yohana) के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए दी जाने वाली शगुन राशि सहायता निम्नलिखित :
- इस Yojana के अंतर्गत विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो तो उन्हें ₹51,000 रुपये की राशि मदद के रूप में दिए जाएगे।
- सभी वर्गों के परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें ₹41,000 की सहायता राशि मदद स्वरूप दी जाएगी।
- दिव्यांगजन जिनके परिवार की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है। यदि नव विवाहित दम्पति दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें ₹51,000 एवं नव विवाहित दम्पति में से कोई एक विकलांग है तो उसे 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति/टपरीवास समुदाय जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें ₹71,000 सहायता स्वरूप दिए जाएगे।
- इसके अलावा किसी भी जाति से संबंधित कोई खिलाड़ी महिला जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो तो उसे ₹41,000 रुपये की सहायता के रूप में दिए जायेंगे।
Haryana Vivah Shagun Yojana : Eligibility (पात्रता):
- आवेदन हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए या उससे कम होनी चाहिए और फैमिली आईडी में उसका नाम होना चाहिए।
- शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए.
- एक बार में सिर्फ़ दो बेटियों की शादी के लिए ही योजना का लाभ ले सकता है
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी, आय का प्रमाण पत्र, बैंक खाता इत्यादि होने चाहिए।
Haryana Vivah Shagun Yojana Documents जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड
- दूल्हा/ दुल्हन जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
How To Apply For Haryana Vivah Shagun Yojana?:आवेदन प्रक्रिया–
सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले की आप इस योजना(Haryana Vivah Saghun Yojana) के योग्य है या नहीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थियों के माता-पिता को सभी दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होगा।
जिला कल्याण कार्यालय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही इस आवेदन को संबंधित उपायुक्त कार्यालय को सौंप देगा और उपायुक्त आवश्यक कार्यवाही करने के बाद इस आवेदन को मंजूरी दे देगा।
यह सहायता राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा बेटी की शादी से पहले आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। विवाह सम्पन्न होने के बाद लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वह यह पुष्टि करेगा कि विवाह सम्पन्न हो गया है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन https://shaadi.edisha.gov.in पर भी विजिट कर सकते है।